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उमंग मोबाइल एप का विकास नेशनल ई-गवर्नन्स डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया

उमंग मोबाइल एप का विकास नेशनल ई-गवर्नन्स डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया

उमंग मोबाइल एप का विकास नेशनल ई-गवर्नन्स डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया

आगरा-20.10.2022/ जिला मजिस्ट्रेट श्री अमनबीर सिंह बैंस ने अवगत कराया है कि पुलिस थाना आमला जिला- बैतूल (म0प्र0) के अपराध क्रमांक 565/2021 अंतर्गत धारा 4, 6, 9 म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, धारा 11 (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक आर0जे0-19-जीबी-9831 को म0प्र0 गोवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 के नियम 5 के तहत् अधिहरण किये जाने बाबत कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उन्होंने बताया है कि अभिलेख अनुसार उक्त वाहन अमीन पुत्र नन्ने खाँ निवासी-टोंक (राजस्थान) के नाम पर रजिस्टर्ड है। उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 25-07-2022 को अपरान्ह् 02 बजे अमजद खान पुत्र अनवर खान, निवासी लोहा मण्डी, आगरा तथा अमीन पुत्र नन्ने खां, निवासी- मुबारक मस्जिद के पास, गड्डा पहाडिया, टोंक, तहसील व जनपद टोंक (राजस्थान) उनके न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।


अपर जिलाधिकारी (नगर) ने अवगत कराया है कि उमंग मोबाइल एप का विकास नेशनल ई-गवर्नन्स डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उदघाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2017 को किया गया था। उन्होंने बताया है कि इस मोबाइल एप द्वारा नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं (केन्द्र/राज्य सरकार) का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। उमंग एप का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को जी-2-सी सेवायें एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है, जिससे कि आम जनमानस को अलग-अलग विभागों के एप्स का उपयोग न करके एक सिंगल एप में ही सभी सेवायें उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया है कि शासन द्वारा सभी विभागों को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वह अपने-अपने विभागों की ऑनलाइन सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म पर इन्टीग्रेट कराये जाने की कार्यवाही करेंगे।

उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि विगत् कई वर्षों से राजस्व विभाग की सेवायें (आय, जाति एवं निवास) ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल/ई-साथी के माध्यम से प्रदेश में स्थापित समस्त जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है। इसी क्रम में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध इन सेवाओं ।च्सेध्ॅमइैमतअपबम के माध्यम से उमंगे मोबाइल एप पर इन्टीग्रेट कर दिया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी है।

आम जनमानस द्वारा पेमेन्ट गेटवे का उपयोग करते हुए बिना जन सेवा केन्द्र जाए आवेदन की दशा में प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए रू0 15 यूजर चार्जेज के रूप में लिया जायेगा तथा उमंग एप पर इन सेवाओं के आवेदन हेतु आम जनमानस से समान रू0 15 यूजर चार्जेज के रूप में लिया जायेगा, जिसका अंश विभाजन आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप ही किया जायेगा।


अपर जिलाधिकारी (नगर) ने अवगत कराया है कि माह जनवरी 2023 में आयोजित भारतीय वायु सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत् अग्निवीर वायु इनटेक 01/2023 की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी होने तथा आनलाईन रजिस्ट्रेशन की तिथियाँ की सूचना उपलब्ध कराये जाने के साथ ही भारतीय वायु सेना में पहली बार महिलाओं के लिये भी अग्निवीर वायु हेतु आवेदन मांगे जायेंगे।


क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) डा0 विश्वनाथ शर्मा ने अवगत कराया है शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिनांक 01.07.2022 से प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री तथा प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर आदि पर प्रतिबन्ध लगाये गये है।

उन्होंने बताया है कि प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों एवं अन्य समस्त विभागों/कार्यालयों में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 द्वारा दिनांक 01.07.2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबन्ध एवं उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 15.07.2018 द्वारा अधिरोपित प्रतिबन्ध को पूर्ण रूप से लागू किये जाने एवं किसी भी प्रकार के प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, विक्रय, आयात एवं निर्यात पर रोक लगायी गयी है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की है, जिससे जनपद आगरा में सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकें।


मा0 सदस्य अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार डा0 अन्जू बाला ने आज नवनिर्मित सर्किट हाउस में विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा करने की अपेक्षा की थी। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रोफार्मा डी-1 पर जनपद की विभिन्न योजनाओं एवं अनुसूचित जाति के विकास कार्यों का विवरण तैयार न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होने कहा कि आगामी बैठक में 15 दिनों के अन्दर प्रोफार्मा डी-1 पर विकास कार्यों का सम्पूर्ण विवरण तैयार कर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


जनपद में प्रवाहित यमुना नदी मे मत्स्य सम्पदा बढ़ाने के लिए तथा यमुना किनारे बसे गांव के व्यक्तियों के जीविकोपार्जन हेतु कैलाश घाट पर रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के तहत मा0 विधायक डा0 धर्मपाल सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में 03 लाख 18 हजार 700 मत्स्य बीज अंगुलिकाओ (भारतीय मेजर कार्प) का संचयन सहायक निदेशक मत्स्य श्री प्रशान्त गंगवार द्वारा कराया गया, जिसमें श्री कोमल सिंह निषाद जिलाध्यक्ष, श्री अश्वनी वर्मा- महानगर अध्यक्ष, श्रीमती मनीषा निषाद- जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉ0 ममता यादव-महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, श्री राजकुमार निषाद-महानगर अध्यक्ष निषाद पार्टी, आगरा एवं श्री विनोद प्रधान जी तथा श्री राहुल निषाद भी उपस्थित रहे।

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